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बेटी होने का दावा कर रही महिला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अनुराधा पौडवाल को मिली राहत

प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के खिलाफ तिरुवंतपुरम के फैमिली कोर्ट में चल रहे मुक़दमे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 46 वर्षीय याचिकाकर्ता करमाला मोडेक्स के खिलाफ नोटिस जारी किया. अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका दाखिल कर तिरुवनंतपुरम के फैमिली कोर्ट में दाखिल एक मामले को मुंबई के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने के मांग की. 

 

बता दें , केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की एक महिला ने अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा किया था. इस महिला का नाम करमाला है. 1974 में जन्मीं करमाला का दावा था कि अनुराधा ने उन्हें उनके वर्तमान माता-पिता को सौंप दिया था, जब वह महज 4 दिन की थीं.  महिला का कहना था कि अनुराधा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने बिजी सिंगिंग शेड्यूल और करियर में चल रही लगातार ग्रोथ के चलते करमाला का पालन पोषण नहीं करना चाहती थीं. हालांकि, अनुराधा पौडवाल पहले ही आरोप से इनकार कर चुकी है.

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