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मुंबई सिविल कोर्ट ने खारिज की Salman Khan की याचिका , कहा नहीं दे सकते हैं कोई आर्डर

अपना पडोसी से परेशान होकर बॉलीवुड के भाईजान सलमान अदालत पहुँच गए थे। सलमान ने मुंबई दीवानी कोर्ट यानी सिटी सिविल कोर्ट में पडोसी के खिलाफ अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने आए थे। लेकिन सलमान को अदालत ने झटका देते हुए आर्डर पारित करने से इनकार कर दिया है। सलमान ने अपने पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सलमान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के पास पनवेल में उनके फार्महाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिल एच लद्धड ने कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 जनवरी को तय की है।  खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कक्कड़ के कोई और ऐसा बयान देने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की। हालांकि कक्कड़ के वकीलों आभा सिंह और आदित्य प्रताप ने अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें गुरुवार शाम को ही मामले के कागजात मिले और उन्हें पूरी तरह नहीं देखा जा सका। 

अधिवक्ता सिंह ने यह भी कहा कि कोई जल्दी नहीं है और यदि सलमान खान ने मुकदमा दायर करने में एक महीने तक इंतजार किया, तो कक्कड़ को जवाब दाखिल करने के लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने इसके बाद सुनवाई स्थगित कर द। मुंबई के उपनगरीय बांद्रा में रहने वाले सलमान खान का पड़ोस के रायगढ़ जिले के पनवेल में एक फार्महाउस है। मुंबई के रहने वाले कक्कड़ का भी खान के फार्महाउस के बगल में एक पहाड़ी पर एक प्लॉट है। खान के मुकदमे के अनुसार, कक्कड़ ने एक यूट्यूबर से बात करते हुए अभिनेता के खिलाफ मिथ्या टिप्पणी की। शो में हिस्सा लेने वाले दो अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। 

सलमान खान ने यूट्यूब, सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और सर्च इंजन गूगल को भी इस मुकदमे में पक्षकार बनाया है और मांग की है कि उन्हें अपनी वेबसाइटों से 'अपमानजनक सामग्री' को ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया जाए।  खान, कक्कड़ को उन के या उनके फार्महाउस के बारे में अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए एक स्थायी आदेश चाहते है। 

 

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