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CDR मामला: बॉम्‍बे हाईकोर्ट का ऑर्डर र‍िजवान सिद्दीकी को 5 बजे से पहले करें रिहा

महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित रूप से निजी जासूसों से गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) हासिल करने के आरोप में बॉलिवुड ऐक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी को अरेस्ट किया था। इस मामले पूरे मामले पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आदेश द‍िए हैं कि उन्‍हें शाम 5 बजे तक र‍िहा कर द‍िया जाए.

एएनआई ट्वीट के मुताबिक, 'बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने रिजवान सिद्दीकी को 5 बजे से पहले रिहा करने का आदेश द‍िया है.

https://twitter.com/ANI/status/976367946489647104

हाल ही में इस पूरे मामले पर रिजवान का कहना है कि उन्होंने अपना बयान दर्ज कर दिया है और कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं किया है। उन्हें फंसाया जा रहा है।

इस मामले में पुलिस महिला जासूस रजनी पंडित सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ठाणे पुलिस की प्रवक्ता सुखदा नारकर ने कहा कि पुलिस ने जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद रिजवान सिद्दीकी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था, लेकिन वह नहीं आए। शुक्रवार देर रात मुंबई स्थित उनके घर पुलिस गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रिजवान सिद्दीकी बॉलिवुड के जाने-माने कलाकारों सहित कई मशहूर हस्तियों के लिए वकालत कर चुके हैं। मशहूर महिला जासूस रजनी को इसी साल 2 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें हाल में जमानत मिली है। इस साल जनवरी में गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। यह गिरोह कथित रूप से सीडीआर गैरकानूनी रूप से हासिल करने के बाद बेचता था।

पिछले हफ्ते ठाणे पुलिस ने कहा था कि वह जांच के संबंध में ऐक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी और उनके वकील को तलब कर चुकी है। उन्होंने अभी बयान दर्ज नहीं कराए हैं। ठाणे पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सीडीआर केस में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, 'उन्हें गवाह के रूप में समन भेजा गया था और उन्होंने सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया है।'

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