राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और अन्य सेलेब्स को बरी करने की चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई की. तारीख 27 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी. जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि सैफ, सोनाली, तब्बू और अन्य को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ग्रामीण अदालत ने बरी कर दिया था. हालांकि, राज्य सरकार ने 16 सितंबर को एक याचिका दायर की और इन बॉलीवुड सितारों को बरी करने के फैसले पर सवाल उठाया.
यह केस 1998 का है, जब 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफ, सोनाली, तब्बू, नीलम कोठारी और एक स्थानीय दुष्यंत सिंह पर 1-2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के पास कांकणी गांव में काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था. उन पर दो काले हिरन को मारने का आरोप था, जिसका शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है. जबकि सलमान खान को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, अन्य अभिनेताओं को बरी कर दिया गया था.
इस बीच, सलमान जिन्हें इस साल 27 सितंबर को जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय में पेश होना था, उन्होंने उपस्थिति नहीं दी थी. सलमान के वकील महेश बोरा ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से जुड़े एसओपीयू समूह द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए खतरों को झूठा बताते हुए सलमान के कोर्ट ना पहुंचने का कारण बताया और कहा था कि वे अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते अदालत नहीं पहुंच पाए. अदालत ने सलमान की याचिका को स्वीकार कर लिया और फिर सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 दिसंबर दी.
(Source: ANI/with inputs from IANS)