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NCB ने NDPS कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, भारती सिंह-हर्ष लिम्बाचिया की जमानत रद्द करने की मांग की

23 नवंबर को, भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसकी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की जा रही है. कथित तौर पर, उन्हें 15,000 रुपये के सर्विंग बॉन्ड पर जमानत दी गई थी. अब, एक हफ्ते बाद, एनसीबी ने कथित तौर पर कॉमेडियन और उसके पति की जमानत रद्द करने के लिए एक विशेष नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अदालत का रुख किया है.

एक जाने माने अखबार के रिपोर्ट के अनुसार, NCB ने निचली अदालत के आदेश को अलग करने और उनके न्यायिक पूछताछ की अनुमति देने के लिए कोर्ट का रुख किया है. कथित तौर पर, विशेष एनडीपीएस अदालत ने भारती और हर्ष को नोटिस जारी किया है. कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई होनी है.

(यह भी पढ़ें: ड्रग मामले में जमानत के बाद भारती सिंह ने हर्ष लिम्बाचिया संग शेयर किया पहला पोस्ट, पति को बताया अपनी ताकत)

भारती और हर्ष को 21 और 22 नवंबर को उनके ऑफिस के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान, भारती ने कथित तौर पर ड्रग्स और वीड लेने की बात कबूल की थी.  उन्हें 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में लिया गया था, लेकिन अदालत ने 23 नवंबर को उन्हें जमानत दे दी थी.

(Source: Mumbai Mirror)

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