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स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई को दी राहत, कहा- 'ड्रग्स का व्यापार और तस्करी शौविक चक्रवर्ती पर लागू नहीं होता है'

नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के तीन महीने बाद रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शविक चक्रवर्ती को 2 दिसंबर को जमानत दी गई थी. अब, एक विशेष NDPS अदालत ने फैसला सुनाया है कि ड्रग्स का व्यापार और तस्करी शौविक चक्रवर्ती पर लागू नहीं होता है.

एनसीबी ने उसे गिरफ्तार करते हुए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A को लागू किया था, जिसके तहत ड्रग्स का व्यापार और तस्करी करने के जुर्म में आरोपी को 10-20 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि, न्यायाधीश जीबी गुराव ने अपने आदेश में कहा कि "एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के सेक्शन मामले में अनुपस्थित हैं." इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि धारा 27A को रिया के खिलाफ भी लागू किया गया था और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रावधान लागू करने के लिए सामग्री उसके मामले में मौजूद नहीं है.

(यह भी पढ़ें: NCB ने बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट सुरज गोडांबे को कोकीन के साथ किया गिरफ्तार)

कोर्ट ने कहा है, 'याचिकाकर्ता को समानता के सिद्धांत पर जमानत पाने का अधिकार है. याचिकाकर्ता अभी युवा लड़के हैं. वो पढ़ाई कर रहे हैं. उनका रिकॉर्ड साफ रहा है और वो कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तें भी मानने को तैयार हैं ऐसे में उन्हें जमानत दी जा रही है.'

(Source: India Today)

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