पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क़िला कोर्ट में राज कुंद्रा की ज़मानत अर्ज़ी हुई रद्द

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पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के शिकंजे में राज कुंद्रा को एक हफ़्ता पूरा हो गया. 19 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने राज को गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद से वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं. इस बीच राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी थी. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी. वहीं सुनवाई के बाद फैसला आया था कि राज को अभी जेल में ही रहना होगा. राज कुंद्रा को दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वहीं उनके वकील Abad Ponda ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर आज  सुनवाई हुई. वहीं आज मुंबई क़िला कोर्ट में राज कुंद्रा की ज़मानत अर्ज़ी रद्द कर दी. कल हाई कोर्ट में ज़मानत पर सुनवाई होगी. 

राज कुंद्रा के वकील की दलील की IT एक्ट के तहत गिरफ़्तारी अवैध है. राज कुंद्रा के वकील आबाद ने कहा, "मुद्दा यह नहीं कि राज कुंद्रा दोषी हैं या नहीं. मुद्दा है कि क्या वह बेल पर बाहर आ सकते हैं या नहीं. चार्जशीट पहले  से ही तैयार है. केस में शामिल आरोपी बेल पर बाहर हैं. कई लोगों पर तो संगीन आरोप भी लगे हुए हैं. इस केस में सात साल की सजा है. ऐसे में कस्टडी में राज को रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्हें बेल दी जानी चाहिए. राज शादीशुदा हैं और उनका परिवार है. मुंबई में घर है. इन्वेस्टिगेशन के समय राज मुंबई में कभी भी उपलब्ध हो सकते हैं.'

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मुंबई पुलिस का कहना है कि राज ब्रिटिश नेशनल हैं. ऐसे में वह देश से बाहर जा सकते हैं. इस पर राज के वकील ने कहा कि पुलिस को फरवरी में यह बात पता थी कि राज कुंद्रा के पास ब्रिटिश नेशनलिज्म है और उनका पासपोर्ट पुलिस के पास है. 

राज के वकील आबाद एक और वकील सुभाष संग कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि क्या राज कुंद्रा आतंकवादी हैं? क्या उन्होंने किसी को आतंकित किया है? फरवरी से अब तक क्या पुलिस एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा सकती है, जिसमें राज ने किसी को किसी को बहलाया-फुसलाया हो? या फिर यह कहा हो कि पुलिस के पास जाकर स्टेटमेंट मत देना?  

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