कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में टीवी धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्तासोमवार को हांसी पुलिस के समक्ष पेश हुई। जिसके बाद मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने एक्ट्रेस से लगभग चार घंटे की लंबी पूछताछ की। के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभिनेत्री अपने वकील एवं सुरक्षाकर्मियों के साथ पुलिस उपाधीक्षक विनोद शंकर के कार्यालय पहुंचीं थीं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। मुनमुन दत्ता(Munmun Dutta) की नौ मई 2021 को अपने यू-ट्यूब चैनल पर टिप्पणी के खिलाफ हांसी में 13 मई को मामला दर्ज कराया गया था।
डीएसपी कार्यालय के बाहर टीवी धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मुनमुन दत्ता को देखने के लिए हज़ारों लोग की भीड़ जमा हो गयी थी। मुनमुन दत्ता के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा हरियाणा के हंसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने 13 मई, 2021 को दर्ज कराया था। जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर, 2021 को खारिज कर दिया था और उन्हें थाने में हाज़िर होने का आदेश दिया था।
मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की SC-ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज अवनीश झिंगन ने गत 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश कर जांच में शामिल होने को कहा था।
वहीं, जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर वह पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें
क्या है पूरा मामला?
उल्लेखनीय है कि मुनमुन दत्ता ने पिछले साल 9 जनवरी को एक वीडियो में अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद शिकायतकर्ता रजत कल्सन ने 13 मई, 2021 को मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाना शहर हांसी में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि एससी-एसटी एक्ट में अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है।
DSP विनोद शंकर ने बताया कि जांच में सहयोग करने के लिए मुनमुन दत्ता हांसी आई थी वो हाई कोर्ट से अंतरिम बेल पर हैं.