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AIB केस: अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को नहीं मिली राहत

एक्टर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दोनों एक्टर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है. रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पर तीन साल पहले अश्लीलता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कि गयी थी.

इन दोनों ही अभिनेताओं ने हाईकोर्ट में आपराधिक मामला रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस सारंग कोतवाल के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पाया गया कि अदालत में एक जनहित याचिका दी गई है और इसके बाद कई याचिकाएं दायर हुई है. बेंच ने कहा हम जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं या नहीं इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेना जरूरी है, इसके बाद ही हम इस मामले में कुछ कह सकेंगे. इस तरह आज भी हाईकोर्ट में इस मामले पर दोनों ही अभिनेताओं को कोई राहत नहीं मिली.

दोनों पर आरोप था कि, रणवीर और अर्जुन के साथ कई दूसरे सितारों ने साल 2014 में हुए ए आई बी नॉक आउट के एक शो में हिस्सा लिया था. इस शो में बेहद आपत्तिजनक बातें इनके सामने की गयी थी. शो के जरिये बेहद फूहड़ता और अभद्र भाषा फैलाने का आरोप इन पर लगा था. जिसके बाद साल 2015 में मुंबई और पुणे में दोनों के ख़िलाफ़ एफ आई आर दर्ज़ करवाई गई थी.

उसी FIR को रद्द करने के लिए दोनों सितारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाईं थी. उनकी तरफ़ से अदालत में दी गई अर्जी में कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ की गई एफ आई आर गलत मंशा से दर्ज़ करवाई गई है. जो आरोप उनपर लगाए ज आरहे हैं वो गलत हैं. दोनों उस शो में शामिल ज़रूर हुए थे लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कि गयी जिससे किसी कि भावना को ठेस पहुंचे. इस मामले में FIR दर्ज करना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है. दोनों के खिलाफ ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने करवाया था.

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