अपने सिर्फ एक वीडियो की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बनीं प्रिया प्रकाश वारियर को अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रिय के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिया है. अपने आंख मारने वाले वीडियो से चर्चा में आईं प्रिया के खिलाफ हैदराबाद और मुंबई में एक एफआईआर दर्ज थी.
प्रिया की एक फिल्म के एक गाने 'ओरु अदार लव..' को लेकर उन पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था. जिसके बाद देश के कई अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा था और कई एफआईआर भी दर्ज की गयी थी. कई राज्यों की पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रिया को समन किया था, जिसके खिलाफ मलयालम एक्ट्रेस ने सर्वोच्च न्यालय का दरवाज़ा खटखटाया था.
प्रिया की मलयालम के जिस गाने पर ये पूरा विवाद हुआ था वो वो केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है. और ये पारंपरिक गीत मुसलामानों के पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन और प्रशंसा करता है. लेकिन जब इसी गाने का इस्तेमाल फिल्म के लिए किया गया तो मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई थी. इसके बाद तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए प्रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी.
प्रिया के खिलाफ दायर में आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में गाने की गलत व्याख्या के आधार पर विभिन्न समूहों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसी तरह की शिकायतें अन्य गैर-मलयालम भाषी राज्यों में भी दर्ज होने की संभावना लग रही थी.