फिल्म और टेलीविज़न स्टार बॉबी डार्लिंग की तलाक की अर्जी को मुंबई फैमिली कोर्ट ने अप्रैल महीने तक लिए एडजर्न कर दिया है. आपको बता दें कि इस सुनवाई को आगे बढ़ाने का कारण है बॉबी डार्लिंग के पति का हेल्थ का हवाला देते हुए समय मांगना, बॉबी डार्लिंग और उनकी वकील 1 बजे मुंबई फैमिली को कोर्ट से चलीं गयीं.
इसके साथ ही आपको अवगत करा दें कि बॉबी डार्लिंग ने अपने पति से तलाक की मांग की थी, जिसके लिए उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक लेकर गयीं, लेकिन बॉबी डार्लिंग के पति ने इस शादी को हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत अवैध करार दिया है.
आपको बता दें कि बॉबी डार्लिंग ने साल 2016 में भोपाल में शादी की थी,अब शादी के तीन साल बाद ही बॉबी अपने पति से तलाक के साथ-साथ 2 करोड़ रूपए का हर्जाना भी मांग रहीं हैं. इसके साथ ही शादी के बाद बॉबी डार्लिंग ने अपने पति के खिलाफ दिल्ली में अपराधिक मामला भी दर्ज करवाया था,बता दें, बॉबी डार्लिंग का असली नाम पकंज शर्मा हैं. उन्होंने जेंडर सेक्स सर्जरी करवाने के बाद अपना नाम पाखी रख लिया है.
ये तो रहा एक पहलु दूसरा पहलु उनके पति रमनीक शर्मा और उनके वकील जीजे रामचंदानी और हितेश रामचंदानी का ये है कि ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं है,इसके साथ ही उन्होंने दलील दी है की कानून में ये कहीं नहीं लिखा की अगर पुरुष अपना सेक्स चेंज करवाकर महिला बन जाए तो उसे महिला की ही तरह देखा जाए. हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत सिर्फ महिला और पुरुष की ही शादी को वैध बताया गया है.