इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवॉर्ड वितरण समारोह जो मुरादाबाद के मामले में 37 लाख रुपयों की ठगी के मामले में सिने स्टार सोनाक्षी सिन्हा को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्तिगण नाहीद आर मोनीस व वी के श्रीवास्तव की पीठ ने सोनाक्षी के अधिवक्ता पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह को सुनकर आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
उक्त प्रकरण में 30 सितंबर 2018 को मुरादाबाद में अवॉर्ड वितरण समारोह में आने के लिए बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा के लिए टैलेंट फुल ऑन कम्पनी के मालिक अभिषेक सिन्हा को वादी प्रमोद शर्मा को जीएसटी के साथ 37 लाख अदा करना था. जिसमें से 4 लाख सोनाक्षी के खाते में तथा 33 लाख अभिषेक के खाते में ऑनलाइन जमा किया गया था. उसके बाद ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपना वीडियो वायरल कर आने की जानकारी दी थी,लेकिन वह कार्यक्रम में नही आयीं. जिसके बाद वादी ने सोनाक्षी की मैनेजर मालविका पंजाबी से संपर्क किया लेकिन उसकी रकम वापस नही की गई,वादी ने एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की.
लेकिन जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी टाल मटोल करते रहे तब वादी ने 13 फरवरी को ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उसके इस कदम के बाद थाना कटघर में धारा 420,120 बी,406,34 आईपीसी में एफ आईआर दर्ज की गई. उक्त एफआईआर में सोनाक्षी सिन्हा,अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी,धूमिल कक्कर,एडगर सकारिया को नामजद आरोपी बनाया गया था. उक्त एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसमे सोनाक्षी सिन्हा को बरी राहत मिली है.