रेप के आरोप में घिरे एक्टर और सिंगर करण ओबेरॉय की जमानत याचिका के लिए बुधवार को अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा मामले में अपनी दलीलें पेश करने के बाद उसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया है.
आपको बता दें कि एक्टर पर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक अक्टूबर 2016 में एक डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों दोस्त बनें. पीड़िता ने बताया कि एक दिन करण ने उसे अपने फ्लैट पर मिलने बुलाया. करण ने महिला को नारियल पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. जिसके बाद उन्होंने महिला के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाया.
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ओबेरॉय के वकील, दिनेश तिवारी ने एफआईआर में आरोपों को "बेतुका" बताया था और कहा था, "यह सबसे अच्छी चीज थी, जो कहीं नहीं जा रही है."
पिछले कुछ दिनों में करण के दोस्तों और परिवार वालो ने उनका खुलकर समर्थन किया है. बता दें कि ओशिवारा पुलिस ने करण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 384 (जबरन वसूली) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
(Source: timesofindia)