काले हिरण की हत्या के 20 साल पुराने मामले में एक बार फिर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इन सभी को फिर एक ताजा नोटिस भेजा है. दरअसल सीजेएम अदालत द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ सरकार ने याचिका दायर की थी.
मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक्टर सलमान खान पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था. इस दौरान सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह भी उनके साथ थे. मौके पर गांव वालों के आ जाने से सलमान के अलावा बाकी लोग भाग निकले थे.
ऐसे में सलमान खान पर हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप लगा था. 2017 में इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी. हालांकि, दो दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
संरक्षित पशुओं में से एक हैं काला हिरण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक संरक्षित जानवर है, जिसके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है. सलमान खान इसी के तहत दोषी पाए गए हैं. बता दें कि काला हिरण लुप्तप्राय जानवर की श्रेणी में आता है, यह गांव, जंगलों और शहर के बाहरी इलाकों में इंसानों के बीच रहने के लिए जाना जाता है.