हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 48 साल एक रिश्तेदार का यौन शोषण किया था. जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सोमवार को पिछले साल 16 फरवरी को दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया.
इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल तक की सजा हो सकती है.
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने 26 पृष्ठ के फैसले में अभिनेता के इस तर्क को विश्वसनीय पाया कि शिकायत "घातक" थी, क्योंकि महिला की बेटी को जितेन्द्र के परिवार द्वारा चलाए गए बालाजी मोशन पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा ऑडिशन में रिजेक्ट कर दी गई थी.
न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत की सामग्री अभियुक्त के खिलाफ मामला आगे बढ़ने के लिए आधार प्रदान नहीं करती है, क्योंकि वो "अस्पष्ट" और "स्वाभाविक रूप से बेतुका" प्रतीत होते हैं.
प्राथमिकी में जितेन्द्र की रिश्तेदार ने आरोप लगाया था कि घटना 1971 की है, जब अभिनेता शिमला में उसे एक होटल के कमरे में ले गए थे. उस समय उसकी उम्र 18 और जितेन्द्र की 28 वर्ष थी.