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बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली को अदालत से बड़ी राहत, रेप केस में 9 सितंबर तक गिरफ्तारी से छूट

मुंबई की अँधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अभिनेत्री की ओर से दर्ज कराये गये बलात्कार मामले में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को मिले अंतरिम संरक्षण को बुधवार को नौ सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। वरसोवा पुलिस द्वारा 28 जून को पंचोली के खिलाफ बलात्कार समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद अभिनेता ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रूख किया था.

अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बुधवार को अदालत से कहा कि उनकी हस्तक्षेप याचिका (जमानत का विरोध करने वाली) गलती से उनकी बहन के नाम से दायर हो गयी है और वे आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं.

इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने सुनवाई 9 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। पंचोली को अंतरिम राहत भी तब तक के लिए बढ़ा दी गई.

क्या है आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप का मामला ?

बॉलीवुड की एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस की रिपोर्ट पर मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में एक्टर-प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. मुंबई पुलिस ने एक्टर आदित्य के खिलाफ ईपीसी की धारा 376 (रेप), 328 (जहर देने की कोशिश), 384 (जबरन वसूली), 341 (गलत तरीके से पाबंदी लगाना), 342 (गलत तरीके से कैद में रखना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामल दर्ज किया था.

आदित्य पंचोली के खिलाफ अप्रैल, 2019 में एक्ट्रेस की बहन ने पुलिस कंप्लेंट की थी. इस कंप्लेंट में उन्होंने बताया था कि पंचोली ने 10 साल पहले उनकी बहन का रेप करने के साथ मार-पीट भी की थी. इसी हफ्ते की शुरुआत में एक्ट्रेस ने वर्सोवा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया, जिसके बाद ये एफआईआर हुई है. अपने बयान में उन्होंने पुलिस को बताया कि आदित्य पंचोली ने कई मौकों पर उनका रेप किया. पंचोली उन्हें मारते-पीटते भी थे. और उनके साथ ये सब हो रहा था, तब उनकी उम्र मात्र 17 साल थी. उन्होंने अपने बयान में ये भी जोड़ा कि आदित्य के खिलाफ उन्होंने तब भी पुलिस कंप्लेंट की थी लेकिन तब उन्हें सिर्फ वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया था.

 

(Source-Peepingmoon)

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