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कोर्ट ने की बॉबी डार्लिंग के पति की याचिका खारिज, महिला ना होने की दलील दी थी

दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार 21 अक्टूबर को अभिनेता बॉबी डार्लिंग के पति रमणीक शर्मा द्वारा उनके ऊपर लगे घरेलू हिंसा की शिकायत को इस आधार पर खारिज करने के लिए गुहार लगाई थी कि वह एक महिला नहीं हैं. आपको बता दें कि साल 2017 में बॉबी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू शोषण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद शर्मा को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. 

बॉबी की वकील मीरा कौर पटेल ने रमणीक की याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि उन्होंने 2016 में अपनी शादी से पहले एक सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी कराई थी. साथ ही बॉबी अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट में भी एक महिला ही लिखी गयी हैं" 

बॉबी की वकील ने अप्रैल 2019 के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह मान्यता है कि "हिंदू ट्रांसजेंडर महिला के साथ हिंदू पुरुष के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध विवाह है."

इसके आधार पर दिल्ली मजिस्ट्रेट ने बॉबी के पति के आवेदन को खारिज करते हुए कहा है, "यह आदेश आज तक निर्धारित नहीं किया गया है और इसलिए इस आवेदन को खारिज कर दिया गया है."

अदालत ने सोमवार को मामले को स्थगित कर दिया. बॉबी के पति के वकील, आर एस गोस्वामी ने मंगलवार को कहा कि वह अगला कदम उठाने से पहले आदेश का अध्ययन करेंगे.
(Source: TOI)

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