नॉन कन्टेनमेंट ज़ोन्स में महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और टीवी को शूटिंग शुरू करने की इजाजत दे दी है. शूटिंग के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की है. फिल्म, टीवी, वेब सीरीज यूनिटों को शूटिंग के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य से संबंधित सभी दूसरे दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसके साथ ही सिर्फ संबंधित रीजन के जिला अधिकारियों की अनुमति से ही शूटिंग की जा सकेगी.
यह वो नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.
शूटिंग शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद लोकेशन को सेंटेज करना होगा. क्षति से बचने के लिए कीटाणुनाशक का सावधानी से चुनाव करना होगा.
दोपहर के भोजन के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सेट पर केवल आवश्यक कर्मियों को ही अनुमति दी जाएगी और विज़िटर्स को सेट पर आने के लिए मनाही होगी.
सेट पर ग्लव्स और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा. आर्टिस्ट और क्रू के नजदीक आने पर जैसे मैकअप करते समय और खाना परोसते समय ट्रांसपरेंट फेस शील्ड को पहनना होगा.
हर शूटिंग के बाद इक्विपमेंट के डब्बों को किंटाणुरहित किया जायेगा. माइक पर इस्तेमाल करने वाले यूजर का नाम लिखा होगा. शूटिंग के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी. प्रोडक्शन यूनिट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेसीजर का पालन करना होगा. काम पर लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट होना आवश्यक है.
राज्य के संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही प्रोड्यूसर्स को प्री-प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो काम रोक दिया जाएगा.
जारी की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार सरकार ने सेट पर 33 फीसदी क्रू मेंबर के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी है. प्रोड्यूसर्स को महाराष्ट्र फिल्म, थिएटर, कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी और मुंबई के बाहर शूटिंग की शुरुआत के लिए जिला कलेक्टरों को आवेदन देना होगा.