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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा आखिर 65 साल से अधिक के एक्टर्स और क्रू क्यों नहीं कर सकते काम

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार से सवाल किया है जिसमे covid -19 महामारी के बीच शूटिंग में 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को काम करने के लिए मना किया गया है. बता दें कि इस निर्देश के खिलाफ मंगलवार को बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता प्रमोद पांडे ने याचिका दायर की थी.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि अगर सीनियर एक्टर्स को शूटिंग के लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो वे खुद को कैसे बनाए रखेंगे. indiatoday.in की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या किसी रिपोर्ट या डेटा के आधार पर आयु सीमा तय की गई है. अदालत ने कथित तौर पर सरकार से शुक्रवार तक जवाब पेश करने को कहा है.

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इससे पहले इंडिया टुडे से बात करते हुए, पांडे ने कहा था, "काम करना और सम्मानजनक जीवन जीना हमारा संवैधानिक अधिकार है. लेकिन राज्य सरकार का आदेश हमें काम नहीं करने देता. यदि हम काम नहीं करते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं लेकिन बेरोजगारी और भुखमरी से मर जाएंगे. मैंने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष किया और हर महीने लगभग 40 हजार कमाए लेकिन अब कोई काम नहीं है. यहां तक की अब ऑडिशन कॉल भी नहीं आते हैं. छोटे बच्चों के लिए यह क्लॉज़ समझ में आता है, और उनकी देखभाल करने के लिए उनके माता-पिता होते हैं, लेकिन एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के सदस्य जो 65 वर्ष से अधिक हैं, वह क्या करेंगे? वह मर जाएंगे."

जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, फिल्म, टीवी और ओटीटी इंडस्ट्री की शूटिंग ठप हो गई है. फिलहाल अनलॉक शुरू होने के बाद से शूटिंग फिर से शुरू हो गई है, लेकिन वरिष्ठ एक्टर्स को राज्य के नए विनियमन के अनुसार काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. उनमें से बहुत से आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से उनके पास कोई काम नहीं है. इस वजह से वह सभी जल्द से जल्द काम पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की आयु संबंधी दिशानिर्देश उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं.

 

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