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पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फिल्मों और संगीत वीडियो की शूटिंग के लिए तय किये दिशा निर्देश, 50 से ज्यादा लोगों  को सेट पर अनुमति नहीं 

गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अनलॉक 2.0 के दौरान फिल्मों व म्यूजिक वीडियोज की शूटिंग के लिए जारी किये गए विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी. दिशा- निर्देशों के अनुसार शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति नहीं इकठ्ठा होंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा. 

एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्य सचिव विनी महाजन को इस संबंध में स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था क्यूंकि फि़ल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के नुमायंदों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा फिल्मों और गानों की शूटिंग की परमिशन के लिए मुख्यमंत्री से मांग की थी.

 गुरुवार को मंजूरी देने के बाद विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों व म्यूजिक वीडियोज की शूटिंग के लिए शर्तों सहित परमिशन देने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए.

 

 

इस प्रोटोकॉल का करना होगा पालन 

1. अब शूटिंग की परमिशन के लिए डिप्टी कमिशनर को आवेदन पत्र देना होगा जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संख्या, परमिशन का समय आदि लिखना होगा. डिप्टी कमिशनर पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद परमिशन देंगे. परमिशन की कापी आगे जानकारी और अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिशनर, एसएसपी को भेजी जाएगी. 2. इसके अलावा शूटिंग व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद और किसी में बीमारी का कोई लक्षण न पाए जाने के बाद ही शुरू होगी. 3. शूटिंग स्थान को सैनिटाइज  किया जाएगा और साबुन व पानी का पूरा प्रबंध होगा. सभी को निरंतर हाथ धोने पड़ेंगे. कैमरे का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करनी लाज़िमी होगी. 4. भीड़ को रोकने के लिए उपयुक्त संख्या में कनातों आदि की व्यवस्था करनी होगी और निजी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करना यकीनी बनाना होगा. 

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