गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 1 से शुरू होने वाले अनलॉक के फेज 5 के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. MHA ने कुछ नए एसओपी में कुछ और छूट दी है. इन दिशानिर्देशों में, जो 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे, उसमे और भी कई चीजों को खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
यहां उन गतिविधियों की लिस्ट देखें, जो मार्च में बंद होने के बाद अब शुरू होने के लिए तैयार हैं. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्सपर्सन द्वारा स्विमिंग पूल को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना, बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एक्सहिबिशन को खोलने की अनुमति.
MHA issues new Guidelines for Re-opening
Press Release
https://t.co/uD2sW7QNZA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) September 30, 2020
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बता दें कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा. एंटरटेनमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों के लिए, SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा.
(Source: Twitter)