आंध्र प्रदेश की रंगा रेड्डी जिले की कुकटपल्ली कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म 'झुंड' की रिलीज पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इस फिल्म पर कॉपीराइट उल्लंघन के कारण रोक लगाया थी. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से भी फिल्म को राहत नहीं मिली है. कॉपीराइट उल्लंघन के कारण फिल्म की मुसीबते बढ़ती जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल कोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड की रिलीज़ पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. इसलिए फिलहाल फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है.
चीफ एसए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमणियन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने 19 अक्टूबर के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फिल्म को किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए.
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मुख्य न्यायाधीश ने फिल्म के मेकर्स के वकील से कहा, 'हम 6 महीने के भीतर मुकदमे को निपटाने के लिए एक निर्देश पारित करेंगे.' वकील ने जवाब दिया, '6 महीने बाद फिल्म बेकार हो जाएगी. 1.3 करोड़ रुपये में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. अब वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं.' वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. हैदराबाद स्थित फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले नरसिम्हा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस तरह का कोई समझौता नहीं है. मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया.
बता दें इस फिल्म में अमिताभ बच्चन फुटबाल कोच की भूमिका निभा रहे हैं। मालूम हो कि हैदराबाद के फिल्ममेकर नंदी चिन्नी कुमार ने कॉपीराइट उलंघन के तहत अमिताभ बच्चन की इस झुंड फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नागराज मंजुले, टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार और फिल्म के लीड एक्टर अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस कुछ दिनों पहले भेजा था और तभी कोर्ट जाने की बात कही थी. नंदी चिन्नी कुमार ने यह आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माताओं द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है और नंदी चिन्नी कुमार फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद आंध्र प्रदेश की रंगा रेड्डी जिले की कुकटपल्ली कोर्ट ने अमिताभ की इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी गई थी.