कंगना रनौत के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के लिए किए गए ट्वीट्स को लेकर FIR दर्ज कराई गई थी. ये बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कंगना और रंगोली ने अलग-अलग वजह बताई थीं और हाजिर नहीं हुई थीं. वहीं आज कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली समाज में नफरत फैलाने के लिए किए गए ट्वीट्स को लेकर दर्ज हुई FIR मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचीं हैं. मुंबई पुलिस ने कंगना औJ रंगोली को कई बार समन भेजा था, जिसके बाद अब आखिरकार कंगना पुलिस स्टेशन पहुंचीं हैं.
बता दे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही, कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि वे 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हों. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने पूछा थी, 'जो भी सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा, क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी?'
ये बता दें, कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में IPC के सेक्शन 124A (राजद्रोह की धारा) जोड़ने पर सवाल उठाया था. उन्होंने मुंबई पुलिस से पूछा, 'आप नागरिकों के साथ ऐसे पेश आते हैं? हम दूसरे सेक्शंस को समझ सकते हैं, लेकिन 124A क्यों? अगर केस इतना सीरियस था तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर मजिस्ट्रेट के 156(3) के अंतर्गत दिए गए आदेश के बाद फाइल की गई.
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