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सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें मुंबई में उनके जुहू आवासीय परिसर में कथित अवैध निर्माण पर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ रोक लगाने या अंतरिम राहत देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. 21 जनवरी को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने सूद की याचिका को खारिज कर दिया.

सूद के वकील विनीत ढांडा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ढांडा ने कहा, "हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए मुख्य आधार यह है कि बीएमसी द्वारा अनुमान लगाया गया था कि वह संपत्ति का मालिक नहीं हैं. हालांकि, उन्हें एक मालिक और व्यवसायी के रूप में नोटिस जारी किया गया है." मामले पर टिप्पणी करते हुए, ढांडा ने कहा कि यह उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है, और भवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने कहा, "उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि वह आदतन अपराधी हैं. यह उन पर बहुत कठोर है और उनकी छवि धूमिल की जा रही है."

(यह भी पढ़ें: सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अवैध निर्माण केस में BMC ही करेगी फैसला)

ढांडा ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल एक आदर्श नागरिक है, जिसने कई कल्याणकारी गतिविधियों को अंजाम दिया है, खासकर अतीत में महामारी के दौरान. मुंबई में, सूद के वकील ने पिछले साल अक्टूबर में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और उच्च न्यायालय से नागरिक निकाय को विध्वंस कार्रवाई शुरू नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया था. हाई कोर्ट ने सूद के वकील से कहा कि वह नागरिक निकाय से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी निर्देश को पारित करने से मना कर दिया है. न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, "मामला अब  बीएमसी के ऑफिस के हाथ में है ... आप (सोनू सूद) उनसे संपर्क कर सकते हैं."

 

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