बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में दो काले हिरण के शिकार से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा करने के लिए से माफी मांगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में सलमान के वकील ने कोर्ट से विनती करते हुए कहा कि एक्टर ने 8 अगस्त 2003 को जो गलती से एफिडेविट दिया था उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए. कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए सलमान खान को राहत दी है.
काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपनी अपील की सुनवाई के लिए सलमान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुए थे. उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया , जिसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए. जिसपर फैसला सुनाते हुए आज राजस्थान में जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.
CORRECTION: Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the State* Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Govt's plea was earlier dismissed by the lower court. pic.twitter.com/bFdZ4ONhHN
— ANI (@ANI) February 11, 2021
बता दें कि, इस केस में सुनवाई का सिलसिला पिछले दो दशकों से जारी थी. सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा है कि 8 अगस्त 2003 में गलती से कोर्ट को फर्जी एफिडेविट जमा कराए दिए गए थे. उनका कहना है कि 'सलमान व्यस्त होने की वजह से भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए गया है और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि उनका लाइसेंस मिल नहीं रहा है.'
इसके साथ ही सलमान के वकील ने अपील की है कि 'इसके लिए सलमान खान को माफ कर दिया जाना चाहिए'. सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान एक गांव में काले हिरणों का शिकार किया था। जिसकी वजह से आर्म एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुआ था और कोर्ट ने उन्हें अपने हथियार का लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था.
(Source: ANI)