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बॉम्बे हाईकोर्ट ने निखिल द्विवेदी का केस किया मंजूर, KRK को सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा

एक्टर-प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने कमाल रशीद खान उर्फ KRK को उनके निंदनीय ट्वीट्स और उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए अदालत में घसीटा है. पिछले साल KRK के पोस्ट्स को अनदेखा किये जाने के बाद, 'वीरे दी वेडिंग' और 'दबंग 3' के प्रोड्यूसर ने कानूनी रास्ता चुना जब KRK ने इस साल जनवरी में उनके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था.

हाल ही में, हाई कोर्ट ने निखिल के पक्ष में फैसला सुनाया और KRK के खिलाफ एक्टर-प्रोड्यूसर के बारे में कुछ भी पोस्ट ना करने का आदेश दिया है.

(यह भी पढ़ें: कमाल आर खान ने हिना खान की फिल्म 'हैक्ड' का उड़ाया मजाक, एक्ट्रेस ने ट्वीट कर दिया करारा जवाब)

निखिल द्विवेदी के वकील कार्तिकेय देसाई ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक बयान में कहा है कि "उनके क्लाइंट सैफरन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरहोल्डर हैं. ये कंपनी फिल्मों और वेबसीरीज की निर्माता है. अपने केस में कंपनी ने कहा कि KRK लगातार उनके क्लाइंट के खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं. वो निखिल और उनकी फिल्मों का मजाक बनाते हैं जिससे उनकी छवि खराब होती है. फिल्मों को भी नुकसान पहुंचता है."

निखिल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील वीरेंद्र तुलजापुरकर, रोहन केलकर, कार्तिकेय देसाई और असदली मज़गोँवाला ने किया है.

संयोग से, निखिल इंडस्ट्री से आमिर खान और विक्रम भट्ट के बाद केवल तीसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट और आधारहीन आरोपों को पोस्ट करने के लिए KRK को आड़े हाथ लिया है.

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