देश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार एक बार फिर सख्ती बरतने के मूड में है. राज्य में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि के साथ, महाराष्ट्र सरकार ने फिर प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो 31 मार्च तक लागू रहेंगे. जिसमें सोशल गेदरिंग, वेडिंग्स, सिनेमा हॉल्स, होटल, रेस्तरां को लेकर पाबंदी जारी रहेगी.
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने एक नया दिशानिर्देश जारी किया है. थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की बात करें तो उन्हें संचालित करने की अनुमति है लेकिन केवल 50% की क्षमता पर. नए दिशानिर्देश बीएमसी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किए गए थे. नए मानदंडों के अनुसार, होटल, रेस्तरां और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है. शादियों में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं. स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करना चाहिए.
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New COVID Guidelines:
Cinemas (single screen/multiplex) & hotels to operate at 50% capacity
No social/political/religious gatherings allowed
50 people allowed for weddings & 20 for funerals
All offices, except health & essential, to operate at 50% - work from home advised
— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 15, 2021
बता दें कि, महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 15,051 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,29,464 तक पहुंच गए, जबकि बीमारी से 48 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 52,909 हो गई. राज्य में 10,671 कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने के साथ ही अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 21,44,743 तक पहुंच गई. राज्य में अब 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है.
(Source: Twitter)