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जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत को मिली राहत, मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट ने रद्द किया जमानती वारंट

दिग्दज गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि की शिकायत के संबंध में बॉलीवुड एक अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था. मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जमानती वारंट को कंगना ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी.  वहीं जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत को राहत मिल गई है. मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया है. कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी.

मानहानि शिकायत में जारी जमानती वारंट को रद्द करने के लिए अदालत जाने के बाद अंधेरी मजिस्ट्रेट, मुंबई ने कंगना रनौत को जमानत दे दी है. जमानत के लिए एक्ट्रेस को फर्निशिंग ज़मानत के तौर पर 15000 कैश और ज़मानती जमानत के तौर पर 20000 नकद जमा कराने होंगे 

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अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इससे पहले वह अदालत में पेश नहीं हुई थीं. मजिस्ट्रेट आर आर खन्हड ने फरवरी में उन्हें समन जारी किया था. जब कंगना अदालत में पेश नहीं हुईं तो अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और मामले में सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर की. मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंगना को समन को चुनौती देने के लिए किसी ऊंची अदालत में जाने की स्वतंत्रता है लेकिन वह इस अदालत में पेश होने से नहीं बच सकतीं.

 बता दें कि, जावेद अख्तर ने टीवी इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निराधार टिप्पणी करने के लिये रनौत की शिकायत अंधेरी के मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट के सामने की थी. आपराधिक शिकायत के दौरान उन्होंने कंगना के खिलाफ आईपीसी की प्रमुख धाराओं में कार्रवाई की मांग की थी. अख्तर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि कंगना ने उनके क्लाइंट के खिलाफ निराधार टिप्पणी की थी और इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. 
 

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