सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की शिकायत के बाद दायर की गई एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए एक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा, "हम इस याचिका का सुनने के लिए इच्छुक नहीं हैं."
सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से पुलिस के सामने लगाए गए आरोपों की जांच करके अपनी शक्ति को खत्म कर दिया है. सिंह की याचिका में कहा गया है कि यह ध्यान रखना उचित है कि रिया का पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें इस तरह की रिपोर्टों के स्रोत या प्रामाणिकता के रूप में कोई विश्वसनीयता नहीं है.
Challenging an FIR registered on the basis of this complaint before the Bombay High Court, Priyanka Singh had claimed that the FIR was lodged to “concoct a whole new story entirely different from the statements made” by Chakraborty before the Supreme Court and media platforms.
— Bar & Bench (@barandbench) March 26, 2021
दरअसल, रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने परिचित दिल्ली के एक डॉक्टर ने बिना किसी परामर्श के गैर कानूनी तरीके से सुशांत के लिए साइकोट्रोपिक दवाइयां प्रीस्क्राइब की. यह भी कहा गया है कि बहन द्वारा दवाई के खाने के दवाब बनाने के एक हफ्ते बाद सुशांत की मौत हुई थी और उनकी बहन इसकी गवाह है कि उन्होंने ये दवाई खाने से पहले किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था.
(Source: IANS)