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बॉम्बे HC ने शिल्पा शेट्टी द्वारा की गयी मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग पर दिया बड़ा झटका, पूछा- 'यह मानहानि कैसे हो सकती है?'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को उनके द्वारा दायर किये गए मानहानि केस में एक बड़ा झटका दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस द्वारा की जा रही  मीडिया को चुप कराने की मांग को अदालत ने ख़ारिज कर दिया है. बल्कि हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ेगा. हालांकि, कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा बनायें गए उनके चैनल पर के कुल 3 वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही उन वीडियो को फिर से अपलोड नहीं करने की भी बात कही गयी है.

जस्टिस पटेल ने कहा है कि "पुलिस ने जो कहा है उसके आधार पर किसी चीज की रिपोर्ट करना डिफेमेट्री नहीं है." इसके अलावा मीडिया पर रोक लगाने की मांग पर जस्टिस गौतम पटेल ने कहा है, " शिल्पा शेट्टी के साथ यह घटना बाहरी लोगों (पुलिसकर्मियों) के सामने हुई थी और यह 'क्राइम ब्रांच के सूत्रों' के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट किया गया था. शिल्पा शेट्टी एक पब्लिक फिगर हैं और इस तरह के लेख डिफेमेट्री नहीं हैं."

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जस्टिस गौतम पटेल ने आगे कहा, "आपने (शेट्टी) सार्वजनिक जीवन को चुना है. आपका जीवन एक माइक्रोस्कोप के तहत है. सबसे पहले यह कहना कि वह रोई और अपने पति  के साथ लड़ी जब उसका बयान दर्ज किया गया था, यह मानहानि करने वाला नहीं है. यह दिखाता है कि वह भी एक इंसान है.'' 

हालांकि, जस्टिस पटेल ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि शेट्टी पर कोई भी रिपोर्ट उनके बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ा नहीं होना चाहिए. दूसरी तरफ सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि इस आदेश के किसी भी हिस्से को मीडिया को शांत कराने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.  

कोर्ट में शिल्पा शेट्टी द्वारा दायर याचिका में सोशल मीडिया से लेकर पोर्टल्स तक पर एक्ट्रेस के खिलाफ गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाली जानकारी देने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. बता दें की एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं.

(Source: India Today)

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