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पॉर्नोग्राफी मामले में शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से राहत, पुलिस नहीं कर सकती है गिरफ्तार 

बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी पोर्न फिल्म मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले पॉर्नोग्राफी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूसर राज कुंद्रा और एक्ट्रेस पूनम पांडेय की गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा चुका है। 

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी किया है...इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।''

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने बताया था कि मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। मामले से जुड़ी एक प्राथमिकी में चोपड़ा को अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ आरोपी बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी को पूनम पांडे को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2021 को उनकी भी अग्रमि जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने दिसंबर में कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी।

इससे पहले पोर्नोग्राफी केस में दो महीने तक जेल में रहकर आ चुके राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर भी स्टे लगा था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया था। राज कुंद्रा इस समय बेल पर बाहर हैं. राज कुंद्रा को बीते साल पोर्नोग्राफी केस में कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। 

गिरफ्तार होने के डर से राज कुंद्रा ने अंतरिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट गए थे, जहां उनकी याचिका रद्द कर दी गई थी. उसके बाद वह हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। 

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