By  
on  

KRK Arrested : ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ मामले में केआरके को मिली जमानत, लेकिन अभी भी जेल से बाहर आना मुश्किल 

केआरके (KRK) के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता व क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) को 2021 के छेड़छाड़ (Molestation) मामले में जमानत मिल गई है, खिलाफ यह मामला उपनगरीय वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया था। लेकिन फिर भी उन्हें दूसरे मामले में जेल में ही रहना पड़ सकता है। 

केआरके (KRK) के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में विवादास्पद ट्वीट के 2020 मामले में बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनकी जमानत याचिका लंबित है।

जानकारी के मुताबिक ट्वीट के मामले में उनकी जमानत अर्जी पर 7 सितंबर यानी आज बोरीवली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। केआरके को कथित अपमानजनक ट्वीट के आरोप में 30 अगस्त को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पहली गिरफ्तारी के बाद दूसरे मामले में  वर्सोवा पुलिस ने केआरके के छेड़छाड़ से जुड़े मामले की कस्टडी ली और बांद्रा के कोर्ट में पेश किए गए। केआरके के वकीलों अशोक सरोगी और जय यादव ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दायर उनकी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर का कॉन्टेंट कथित छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती है। केआरके के वकील जय यादव का कहना है कि कथित घटना के 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई है।

केआरके के वकील यादव ने अदालत को बताया कि एफआईआर घटना के 18 महीने बाद दर्ज की गई थी और वो भी पीड़िता के दोस्त के कहने पर। उन्होंने आगे तर्क दिया कि खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जो धारा लगाई गई थी वो जमानती थी। जिसके बाद अदालत ने खान की याचिका को मंजूर कर लिया।

Recommended

PeepingMoon Exclusive