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XXX वेब सीरीज को लेकर एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट लगाई जमकर फटकार, कहा- 'आप देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही हैं'

बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर के दिन बेहद खराब चल रहे हैं। पहले बिहार की एक अदालत ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया । अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एकता कपूर जमकर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यालय ने एकता कपूर को उनकी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन्स दर्शाने को लेकर वॉर्न किया है कि अगर अब कोई और दलील उनके पास आती है, तो उनसे एक लागत वसूल की जाएगी। एकता कपूर ने उनके खिलाफ जारी किए गए अरेस्ट वारंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

रोहतगी ने कोर्ट में एकता कपूर का पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि सब्सक्रिप्शन के बाद ही वेब सीरीज को देखा जा सकता है और साथ ही हर किसी को अपनी स्वेच्छा से कुछ देखने की स्वतंत्रता है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने एकता कपूर की तब आलोचना की जब ये कहा गया कि इस मामले में पहले पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले की जल्द सुनवाई होगी।

बता दें कि साल 2020 में पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत के बाद बेगूसराय की ट्रायल कोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ वारंट जारी किया था। उनका कहना था कि एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी की XXX वेब सीरीज के दूसरे सीजन में एक सैनिक की पत्नी के साथ आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए थे।

इतना ही नहीं पूर्व सैनिक ने अपनी इस याचिका में फिल्म मेकर पर ये भी आरोप लगाया था कि उन्होंने इस सीरीज के कंटेंट के जरिए कथित रूप से सैनिकों और उनके परिवार की भावनाओं को आहत किया है। इसी मामले में एकता कपूर द्वारा याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर वकील मुकुल रोहतगी एकता कपूर की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पहले भी उन्हें अनुमति दे दी गई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एकता कपूर को कहा, 'आप इस देश के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। यह ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह की चॉइस दे रही हैं?'। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से फिल्म मेकर एकता कपूर को वॉर्निंग भी दी गई। उन्होंने निर्माता को फटकार लगाते हुए कहा, 'आप जिस तरह से हर बार इस कोर्ट में आती हैं, हम उसकी सराहना नहीं करते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आपसे एक लागत लेंगे, मिस्टर रोहतगी ये बात आप अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें'।
 

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