सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते रखने, उससे लाखों और करोड़न के गिफ्ट लेने और पैसों को बेनामी तरीके से लॉन्डर करने का आरोप झेल रही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडेस को अदालत से बहुत बड़ी रहत मिल है। दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट ने जैकलीन को रेगुलर ज़मानत दे दी है। लेकिन एक्ट्रेस को ज़मानत के साथ अदालत की कई शर्तों को मानना पड़ेगा।
जैकलीन फर्नांडेस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए हुए 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभिनेत्री बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद जैकलीन फर्नांडिस मुश्किल में आ गई थीं।
जैकलीन पर आरोप है की उन्होंने न सिर्फ सुकेश से रिश्ते रखे बल्कि उससे धोखा से अर्जित किये गए पैसों से कई महंगे तोहफे लिए थे। मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को एक आरोपी के रूप में नामित किया था, जिसमें कहा गया था कि वह ठगी के पैसे की लाभार्थी थीं। जैकलीन ने इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था, जिसने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि जैकलीन जांच से बचने के लिए देश से भाग सकती हैं।
ईडी ने किया था जमानत का विरोध
ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैकलीन ने मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ा दिए। उन्होंने भागने की हर कोशिश की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने वाली केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया था।