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पृथ्वी शॉ से पर हमले कि आरोपी सपना गिल को अदालत से मिली जमानत... छूटते ही कहा ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है 

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से मारपीट और बदसलूखी के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर सपना गिल को अदालत से ज़मानत मिल गयी है। सपना पर आरोप था कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट कि थी। सपना गिल को अंधेरी कोर्ट ने दस रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। सपना गिल समेत आठ लोगों पर पृथ्वी शॉ से बदसलूकी करने, कार पर हमला करने और मामले को रफा-दफा करने के लिए रुपये मांगने का आरोप लगा था। 

मामले कि तफ्तीश कर रही मुंबई मामले पुलिस ने इस मामले में कुल आठ नामजद आरोपियों को पहले रिमांड पर ले लिया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 20 फरवरी को आरोपियों को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुंबई कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद ही अंधेरी कोर्ट में सपना गिल को लेकर जमानत अर्जी दाखिल की गई।  कोर्ट ने लंबी बहस के बाद सपना गिल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत राशि कल (20 फरवरी) तक जमा कर दी जाएगी। 

पुलिस ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल, उनके दोस्त शोभित ठाकुर और छह अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148 (दंगा), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। दंगा और जबरन वसूली के मूल आरोपों के अलावा पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 387 को भी जोड़ा था। 

अब अदालत से ज़मानत मिलने के बाद सपना गिल के वकील काशिफ अली खान ने अदालत में कहा कि अतिरिक्त धारा सिर्फ आरोपी को परेशान करने के लिए देर से जोड़ी गई। वहीं पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए बेसबॉल बैट और वाहन को बरामद करने की जरूरत है। हालांकि, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया था। अब सपना को जमानत भी मिल चुकी है। सपना गिल ने भी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में धारा 154, 326 ए, 326 बी, 354, 354 बी, 370, 370 ए, 376 डीबी, 376 ई, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। 
 

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