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तुनिशा शर्मा ख़ुदकुशी मामला : शीज़ान खान के वकील ने अदालत में दावा किया उन पर एबेटमेंट का मामला नहीं बनता, ज़मानत पर अगली तारीख पर होगी सुनवाई 

तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नही हैं। बीते साल 24 दिसंबर को उन्होंने टीवी शो अलीबाबा के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक्ट्रेस की मौत के बाद उनकी मां वनीता शर्मा ने तुनिशा के को-एक्टर शीजान खान पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। वनीता के मुताबिक शीजान ने ही उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। इस मामले में तुनिशा की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शीजान को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से सीज़न ठाणे जेल में बंद हैं। शीज़ान के लिए ज़मानत की पैरवी कर रहे वकील ने स्थानीय अदालत में एक्टर पर लगे एबेटमेंट यानी आत्महत्या के आरोपों का विरोध किया है और अदालत से ज़मानत का आग्रह किया है। 

अदालत में शीज़ान के लिए पैरवी कर रहे वकील शरद राय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम देशपांडे के समक्ष दलीलें पेश की है। दिसंबर में गिरफ्तार किए गए खान को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। राय ने अदालत में कहा कि पुलिस ने खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया है जो इस मामले में लागू नहीं होती।

इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दस साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मामले में जांच पूरी हो गयी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। मामले में वकील संजय मोरे विशेष लोक अभियोजक हैं जबकि वकील तरुण शर्मा तुनिषा शर्मा के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

शीज़ान के वकील अदालत से आग्रह किया है कि, ‘मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।’ उनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306, जिसके तहत खान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, इस मामले में लागू नहीं होता है।

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