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फिर लटकी KRK पर गिरफ़्तारी की तलवार, इंदौर जिला अदालत ने जारी किया गिरफ़्तारी वारंट - मनोज बाजपाई के खिलाफ किया था ट्वीट

कतिथ फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ़ KRK पर एक बार फिर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। इंदौर जिला अदालत ने फिल्म निर्माता-अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले में उपस्थित नहीं रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

बता दें, दोनों के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब केआरके ने अपने ट्वीट के जरिए मनोज को 'ड्रग्स एडिक्ट' कहा था। हालांकि बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने कहा कि, 'न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी है। 

वकील ने आगे कहा कि, 'इससे पहले कोर्ट ने कमाल को पेश न होने पर खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ' बाजपेयी ने एक आवेदन में कहा कि खान को उनके खिलाफ मामले की जानकारी थी लेकिन वह जानबूझकर देरी करने के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। 

'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित बाजपेयी ने एक जिला अदालत में दायर एक मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने 26 जुलाई, 2021 को अलग-अलग ट्विटर हैंडल से उनकी छवि को ख़राब करने के इरादे से उन्हें 'चरसी और गंजेड़ी' कहा था। '

लेकिन केआरके के वकीलों ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि ट्विटर हैंडल में से एक 'केआरके बॉक्स ऑफिस', जिसमें से 2021 में विवादित ट्वीट पोस्ट किया गया था, उसे अक्टूबर 2020 में एक सलीम अहमद को बेच दिया गया था।  उनके वकील का यह भी कहना है कि बाजपेयी के खिलाफ जानबूझकर कुछ भी ट्वीट नहीं किया था। 

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