बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान खान पत्रकार
मुंबई में एक पत्रकार से बदसलूखी के मामले में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सलमान खान के खिलाफ 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सलमान खान के अलावा उनके बॉडी गार्ड नवाज शेख के खिलाफ भी शिकायत खारिज कर दी गई है। एक्टर पर एक चैनल के पत्रकार से मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा था। जिसके बाद पत्रकार ने मुंबई के एक पुलिस थाने में सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी तो पत्रकार ने अदालत की शरण ली थी। जिसके बाद निचली कोर्ट ने उन्हें और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन भेजा था और मुंबई पुलिस को सलमान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के अंतर्गत मामला दर्ज करने को कहा था।
इसी के खिलाफ सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने गुरुवार को कहा कि दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है और इसके साथ ही पिछले साल मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सलमान खान और शेख को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया गया है।
सलमान खान के खिलाफ 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। जिसके बाद उन्हें अंधेरी कोर्ट के आदेश अनुसार वहां हाजिरी लगानी होती थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सलमान को अंधेरी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
FIR भी होगी रद्द
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंधेरी कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि सलमान के खिलाफ दर्ज FIR भी रद्द की जाए। जाहिर है कि धमकी मिलने के बाद परेशानी के दौर से गुजरने वाले सलमान के लिए यह आदेश राहत भरा है। बता दें कि 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान के खिलाफ मारपीट करने की FIR दर्ज कराई थी।