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रिचर्ड गियर किसिंग केस में अदालत ने शिल्पा शेट्टी को किया बरी, 16 सालों से अदालत में चल रहा था मामला 

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर के साथ साल 2007 में राजस्थान में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं. इसी इवेंट में रिचर्ड ने शिल्पा को पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया गया था। 16 साल बाद कोर्ट ने अश्लीलता और अभद्रता जैसे आरोपों से एक्ट्रेस को मुक्त कर दिया है। मुंबई की एक अदालत ने हॉलीवुड ऐक्टर रिचर्ड गियर किसिंग केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को पिछले साल मिली क्लीन चिट के खिलाफ राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, 2007 में गियर द्वारा शिल्पा को किस करने पर राजस्थान में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिसे 2017 में मुंबई ट्रांसफर किया गया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले रीवीजन पिटीशन को एक्स्ट्रा सेशन जज एस सी जाधव ने खारिज कर दिया है। हालांकि पूरा फैसला आना अभी भी अवेलेबल नहीं है। शिल्पा शेट्टी को रिचर्ड गेरे ने राजस्थान के ऑर्गनाइज एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान किस कर लिया था। इसके बाद जब ये इंसिडेंट सुर्खियों में आया तो कुछ तबको ने इसे अश्लील बताने के साथ देश के कल्चर का अपमान भी बताया था। 

मामला 2007 का है, जब दिल्ली में हो रहे एड्स अवेयरनेस कैंपेन के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा शेट्टी के गालों पर दो बार किस किया था। इस इवेंट में हजारों ट्रक ड्राइवर मौजूद थे। इस दृष्य को देख कुछ वर्ग परेशान हुए और जब ये घटना सुर्खियों में छाई रही तो रिचर्ड और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अश्लीलता और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए तीन मामले दर्ज किए गए। दो मामले राजस्थान में दर्ज किए गए और एक गाजियाबाद में।

राजस्थान में दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला मुंबई कोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया था।

जनवरी 2022 में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने अभिनेत्री को 2007 में राजस्थान के अलवर में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें पीड़िता बताते हुए क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था,”मैं संतुष्ट हूं कि वर्तमान आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार है।”

मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद, अलवर पुलिस ने अप्रैल में सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि शिल्पा शेट्टी ‘सार्वजनिक रूप से किस करने की अनुमति’ देने के लिए आरोपी हैं और यह मजिस्ट्रेट के फैसले में एक त्रुटि थी। अलवर पुलिस की याचिका में यह भी कहा गया कि अभिनेत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अलवर पुलिस की याचिका के जवाब में अभिनेत्री के वकील प्रशांत पाटिल ने पिछले साल जुलाई में याचिका खारिज करने की मांग की थी।

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