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Sameer Wankhede: आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप! CBI ने समीर वानखेड़े पर दर्ज की FIR, घर में भी हुई तलाशी 

सीबीआई ने आर्यन खान क्रूज मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में मुंबई दिल्ली रांची (झारखंड) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया, "कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर नशीले पदार्थ बरामदगी मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।"

इसके अलावा अंधेरी में उनके घर और मुंबई में दूसरे ठिकानों पर तलाशी चल रही है। CBI की तरफ से मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 

2021 में NCB मुंबई जोन के प्रमुख रहते हुए वानखेड़े अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद विवादों में घिर गए थे। NCB विजिलेंस की एक रिपोर्ट के बाद CBI ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दो अधिकारियों को नामजद किया गया है। सूत्रों ने कहा कि आर्यन खान ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले के दौरान 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 50 लाख रुपए स्वीकार किए गए थे।

NCB के एक स्वतंत्र गवाह ने वानखेड़े पर हाई-प्रोफाइल ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में रिश्वत में 8 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया था। 27 अक्टूबर, 2021 को मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक SP लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया। मामले की 'सही तरीके जांच न करने' के चलते, उन्हें चेन्नई में डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्सपेयर्स सर्विसेज (DGTS) में ट्रांसफर कर दिया गया।

2 अक्टूबर, 2021 को, आर्यन खान और कई दूसरे लोगों को NCB ने मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में कॉर्डेलिया क्रूजशिप पर छापेमारी में ड्रग और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर, 2021 को, आर्यन खान और कई दूसरे लोगों को NCB ने मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में कॉर्डेलिया क्रूजशिप पर छापेमारी में ड्रग और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, मई 2022 में एजेंसी की तरफ से दायर चार्जशीट में आर्यन खान और पांच अन्य को अपर्याप्त सबूत के कारण नामजद नहीं किया गया था।

आर्यन खान को 28 अक्टूबर, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपर्याप्त सबूत के आधार पर एक बड़ी ड्रग साजिश के NCB के दावों को खारिज करने के बाद जमानत दे दी थी।

खबरों के मुताबिक, NCB ने छापेमारी की फिर से जांच करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई है। SIT को छापे में कई अनियमितताएं मिलीं और ये सबूत नहीं मिले कि आर्यन खान एक बड़ी ड्रग्स साजिश या एक इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में शामिल था।

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