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रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक्ट्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी CBI

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एक बार फिर चर्चा में हैं। रिया के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट जाने कि तैयारी कर रही है। जिससे रिया चक्रवर्ती कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ CBI ने लुक आउट नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कि थी। अदालत ने उसे तत्काल के लिए रोक लगाते हुए एक्ट्रेस को विदेश जाने कि इजाज़त दे दी थी। अब रिहा ने इस लुक आउट नोटिस को हमेशा के लिये कैंसिल करने के लिये याचिका लगाईं है। रिया चक्रवर्ती ने ने 5 जनवरी को मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ रिया को जो दुबई जाने की परमिशन कोर्ट ने दी थी उसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है। 

कुछ दिन पहले रिया को 27 दिसंबर, 2023 से 2 जनवरी, 2024 तक दुबई जाना था। तब रिया ने कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ लुक आउट नोटिस कुछ दिन के लिये सस्पेंड किया और रिया को दुबई जाने की परमिशन दे दी थी।

अब रिया ने और एक याचिका की है। इस याचिका में एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस को हमेशा के लिये रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर जज रेवती मोहिते ढेरे और मंजुषा देशपांडे की पीठ ने सुनवाई की। रिया की तरफ से एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड ने और सीबीआई की तरफ से श्रीराम सिरसाठ ने बहस की। चंद्रचूड ने अपनी बहस में कहा- 'रिया के माता पिता, भाई मुंबई में है। उसका घर मुंबई में है। वह कही भाग के जा नहीं सकती। उसका व्यवसाय यही पर है। इसलिए रिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। उसको हाईकोर्ट ने भी दुबई जाने की परमिशन दी थी। हाईकोर्ट ने जो शर्ते डाली थी उस पर रिया ने अमल किया। वो दुबई से वापस भी आ गयी। इसलिए ये लुक आउट नोटिस हमेशा के लिये कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं।' 

दुबई जाने की परमिशन के फैसले के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाली है। सीबीआई के वकील श्रीराम सिरसाठ ने कहा की, सुशांत सिंह राजपूत की घटना मुंबई में हुई है। लेकिन इस बारे में एफआईआर पाटणा में दाखिल है। यह एफआईआर बाद में सीबीआई ने लिया और तफ्तीश शुरू की। एफआईआर पाटणा की होने की वजह से इसका क्षेत्राधिकार पाटणा है। रिया को अगर दुबई जाना है तो उसको पाटणा हाईकोर्ट में याचिका करनी थी। लेकिन उसने याचिका मुंबई हाईकोर्ट में की। मुंबई हाईकोर्ट ने भी उनका अधिकार न होते हुए भी आदेश पारित किये है। इसलिये अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले है।
 

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