बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत की मुष्किलें बढ़ सकती है। पूर्व पति आदिल दुर्रानी द्वार दायर मानहानि मामले में राखी की गिरफ़्तारी भी हो सकती है। मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट रॉकी सावंत की जमानत याचिका का रिजेक्ट करते हुए सेशन कोर्ट जज श्रीकांत भोसले ने कहा- जो राखी ने किया वो गलत था। जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स हसबैंड के वीडियोज सर्कुलेट कीं वो गलत था। इससे आदिल की छवि को धक्का पहुंचा है।
राखी सावंत के पूर्व पति हसबैंड आदिल खान दुर्रानी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। आदिल का आरोप था की अपने फायदे के लिए राखी सावंत ने उनके निजी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ किया और और उनके प्राइवेट चीजें सर्कुलेट की हैं। आदिल का आरोप था की राखी ने मीडिया में जानबूझकर उसके निजी वीडियो को लीक किया, जिसे मीडिया में उसके खिलाफ प्रसारित किया गया। ये वीडियो बेहद निजी थे और ये एक पति पत्नी के बीच का वीडियो था जिसका इस्तेमाल टूल की तरह फायदा उठाने के लिए किया गया। साथ ही मीडिया चैनल्स को राखी ने उनकी सेक्शुअल वीडियोज भी लीक की गयी थी।
अब इस मामले में मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राखी सावंत की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। इसके राहत देते हुए अदालत ने आइटम गर्ल राखी की गिरफ्तारी का इंटीरिम प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है।
राखी की जमानत याचिका का रिजेक्ट करते हुए सेशन कोर्ट जज श्रीकांत भोसले ने कहा- जो राखी ने किया वो गलत था। जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स हसबैंड के वीडियोज सर्कुलेट कीं वो सरासर गलत है। राखी ने पहले भी इस तरह की हरकत है और उनके खिलाफ एक केस पहले से ही पेंडिंग है। इसलिए इनकी जमानत याचिका का खारिज किया जाता है। इस केस में किसी को भी छूट देना सही नहीं है।
आदिल का कहना था कि राखी ने जिस तरह से उनकी सेक्शुअल वीडियोज को सर्कुलेट किया है, वो खराब हरकत है। इस केस में आदिल ने राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सेक्शन 500 (डिफेमेशन), 34 (कॉमन इनटेंशन) सेक्शन 67ए (पब्लिशिंग सेक्शुअली एक्स्प्लीसिट मटीरियल इन इलैक्ट्रॉनिक फॉम) में एफआईआर दर्ज कराई थी।