एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह और पत्नी योगिता बाली पर रेप का आरोप लगाया था. 2 दिन बाद ही मिमोह की शादी होने वाली है शादी से पहले मुसीबतें बढ़ गई हैं. दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाक्षय और योगिता बाली की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
मिमोह की सास ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बॉम्बे टाइम्स से बातचीत की है. उन्होंने कहा है कि, ‘शादी हफ्ते के अंत में हो जाएगी. ये 7 जुलाई को हो रही है. जिस लड़की ने मिमोह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उससे वो साल 2015 में मिला था और हम इस बारे में जानते थे. बल्कि मिमोह ने तो खुद उसके खिलाफ NC फाइल की थी क्योंकि उसने पहले भी बवाल खड़ा किया था. वो अचानक से वापस क्यों आ गई है और वो भी शादी के बस कुछ ही दिन पहले. उसने एक्शन लेने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया. हर किसी का पास्ट होता है और हम सब सच जानते हैं.’
क्या है पूरा मामला
मुंबई की एक जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस ने मिथुन के बेटे महाअक्षय उर्फ़ मिमोह पर झांसा देकर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है. मॉडल के मुताबिक उसे शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया है. इतना ही नहीं जोर जबरदस्ती कर महाअक्षय ने उस मॉडल का अबॉर्शन भी कराया है. मॉडल ने अपनी शिकायत में बताया कि महाअक्षय से उसकी मुलाकात साल 2015 में हुई थी. पहली मुलाकात के बाद दोनों कि मुलकात कई बार हुई थी. इसी बीच महाअक्षय ड्रिंक्स में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोशी के हालत में उससे बलात्कार किया. जब मॉडल ने इसका विरोध किया तो महाअक्षय ने उसे पिटा की धौंस दिखाई और बाद में उससे शादी करने का भरोषा दिलाया. उसके साथ कई बार संबंध भी बनाये.
सात फेरे लेंगे मिथुन के बेटे मिमोह, इस एक्ट्रेस से करेंगे शादी
इस बीच उसे कई बार जबरन उसके साथ अलग अलग जगहों पर रेप किया. इस बीच वो प्रेग्नेंट भी हुई लेकिन महाअक्षय ने उसके अबॉर्शन तक कराया. ये सब चार सालों तक चलता रहा. कई बार महाअक्षय ने उसकी कुंडली मिलाने के नाम पर भी उसे गुमराह किया. जब उसे जानकारी मिली की आने वाले 7 जुलाई को महाअक्षय की शादी हो रही तो वो फ़रियाद लगाने पहुंची थी. लेकिन योगिता बाली ने उसे फोन कर धमकाया और मिथुन की पहुँच बताकर उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी.हारकर पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची लेकिन जैसे पुलिस को पता चला कि आरोपी अभिनेता मिथुन चक्रवाती का बेटा तो उसके भी हाँथ पैर फूलने लगे. पुलिस थाने में सुनवाई न होता देख पीड़िता ने अदालत में गुहार लगाई है. जिसके बाद अदलात ने बेगमपुर पुलिस फिर दर्ज करने का आदेश दिया.