सीबीएफसी और पहलाज निहलानी की लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है और इस मामले में पहलाज निहलानी को राहत मिलती नहीं दिख रही है. कोर्ट ने पहलाज निहलानी की अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट को टाल दिया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगी. ऐसे में अब पहलाज निहलानी 19 नवंबर तक अपनी फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान नहीं कर सकते. कोर्ट ने पहलाज निहलानी को तब तक इंतजार करने के लिए कहा है.
यही नहीं कोर्ट ने पहलाज निहलानी के वकील से कहा है कि अगर सीबीएफसी से मिले 20 कट पर उन्हें आपत्ति थी तो उन्होंने फिल्म को दुबारा देखने वाली समिति के पास क्यों नहीं भेजा. उनको पहले वहां जाना चाहिए था. इस पर पहलाज निहलानी ने कोर्ट को बताया कि फिल्म को दुबारा देखने वाले समिति के अध्यक्ष प्रसून जोशी देश में नहीं थे. इसी वजह से उन्हें कोर्ट में आना पड़ा. जबकि सीबीएफसी ने कोर्ट को बताया की प्रसून जोशी देश में ही है.
इस मामले में अब पहलाज निहलानी को फिर से सीबीएफसी के पास जाना होगा.
मामले में पहलाज निहलानी का कहना है, 'मेरी जानकारी के हिसाब से जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई प्रसून जोशी देश में नहीं थे. अब हम फिल्म को कमेटी के पास दुबारा लेकर जाएंगे और हम आशा करते है कि 19 तारीख से पहले की डेट हमें मिल जाए.