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कंगना रनौत की फिल्म 'थलाइवी' को मिली हरी झंडी, मद्रास हाईकोर्ट ने जे दीपा की याचिका को किया खारिज

कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है. मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि, 16 अप्रैल को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे दीपा ने कंगना की फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी. 

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की भतीजी जे दीपा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर फिल्म थलाइवी की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. याचिका के अनुसार, जे दीपा ने आशंका जताई कि कंगना की ये फिल्म जे जयललिता के निजी जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों का खुलासा कर सकती है जो आगे जाकर परिवार की निजता को प्रभावित कर सकती है. लेकिन अब उच्च न्यायालय ने अब इस याचिका का फैसला कंगना रनौत के पक्ष में सुनाया है. जिस वजह एक्ट्रेस के फैंस बेहद उत्साहित हैं.

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जब जे दीपा ने फिल्म की कहानी को लिखने से पहले थलाइवी के निर्माताओं द्वारा उचित अनुमति नहीं न लेने के संबंध में अदालत में अपनी याचिका दायर की, तो निर्देशक एएल विजय ने अदालत में अपील करते हुए बताया था कि ये फिल्म वैसांथी नाम की एक पुस्तक पर आधारित है. उन्होंने यह भी कहा कि ये फिल्म जे जयललिता के जीवन से जुड़े सकारत्मक कामों को दिखाती है. जहां इसके साथ ही फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी पहले से ही मीडिया के पास उपलब्ध है. 


वहीं थलाइवी के मेकर्स ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी फिल्म वैसांथी नाम की किताब पर आधारित है. जिसमें जयललिता की पॉजिटिव इमेज को दर्शाया गया है.  तो वहीं जे दीपा ने फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की भी मांग की थी. लेकिन मेकर्स ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने जवाब में कहा कि CBFC से फिल्म को मंजूरी मिल चुकी है.

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