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थलापति विजय को मद्रास हाईकोर्ट से लगा झटका, कार पर टैक्स बचाने के आरोप में लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों नौ साल पुराने अपने एक मामले को लेकर मुश्किलों में आ गए हैं. उन पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार थलापति विजय साल 2012 में इंग्लैंड से अपने लिए रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट करवाई थी. उस वक्त विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उस पर लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत की अपील की थी. अब नौ साल बाद हाईकोर्ट ने दिग्गज अभिनेता की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि वह टैक्स देने से बच रहे हैं. जिसके चलते हाईकोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

एक्टर ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टेमेंट द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी. ये रुपये अब कोविड-19 से लड़ने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा. वहीं एक्टर विजय की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एस एम सुब्रह्मण्यम ने कहा- एक्टर के लाखों फैंस हैं. ये सभी फैंस फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह देखते हैं. तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां फिल्मी सितारे राज्य को चलाने वाले भी बन चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो सिर्फ रील हीरो की ही तरह पेश आएं. टैक्सी की चोरी को एंटी नेशनल सोच और मानसिकता माना जाना चाहिए. ये असंवैधानिक है. 

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एक लीडिंग वेबसाइट के मुताबिक जज ने अपने निर्णय में आगे कहा- "ये सभी कलाकार खुद को समाज में बदलाव लाने वाले के तौर पर दर्शाते हैं. उनकी फिल्में समाज में घट रही बुराइयों के खिलाफ बनाई जाती है. मगर ये कलाकार टैक्स की चोरी करते हैं जो संविधान के नियमों के खिलाफ है और ये कानून का उल्लंघन करना है.'

गौरतलब है कि थलपति विजय की रोल्स रॉयस कार को अक्सर उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति में गिना जाता है. कार की अनुमानित कीमत करीब 6.95-7.95 करोड़ रुपये है. रोल्स रॉयस के अलावा थलापति विजय के पास और भी कई महंगी कार हैं.
(Source: ANI/TOI)

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