घरेलू हिंसा के आरोपों के चलते करण मेहरा और निशा रावल की शादी सुर्ख़ियों में है. झगड़ा घर की चार दीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गया. अब इस मामले में करण और उनके परिवार को अग्रिम जमानत मिल गयी है.
इस बारे में बताते हुए करण ने कहा, 'अग्रिम जमानत के चलते अब निशा ने मेरे और परिवार के खिलाफ जो गलत केस दायर किया है इससे हमें कोई सीधे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा. ' करण का कहना है कि वह अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है. करण यह भी कहा, 'परिवार को अग्रिम जमानत मिलना बड़ी राहत की बात है. हमारे खिलाफ जो गलत आरोप लगाए गए हैं, हम उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं.'
करण मेहरा और उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 406, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. करण ने इस बारे में बताते हुए कहा था, 'यह सभी धाराएं प्रताड़ना, दहेज, हिंसाचार के आरोपों पर आधारित है. जो मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ लगाए थे. इसमें मेरे माता- पिता और छोटा भाई शामिल है लेकिन मेरे माता- पिता पिछले 2 सालो से मुंबई आए नहीं हैं. इसके चलते मुंबई हाई कोर्ट ने मुझे और मेरे परिवार को राहत दी है.'
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करण मेहरा ने यह भी कहा कि उनके परिवार को गलत तरीके से केस में फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है. अब मेरे भाई और माता- पिता को झूठे आरोपों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का सबूत है. उसे कोर्ट में दिखाऊंगा. ऐसे कानून महिलाओं के लिए ज्यादा फेवरेबल है. अब मैं कोर्ट में केस लडूंगा क्योंकि अब तक गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और अरेस्ट हो सकती है पर अब एक रिलीफ है। मैं मेरी वकील का आभारी हूं.'
बता दें, 31 मई को निशा ने करण पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था. निशा ने आरोप लगाया कि करण ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके बैंक अकाउंट से निकाली है. इसके बाद करण को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी. करण मेहरा और उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 406, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
(Source: Hindustan Times)