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सुशांत राजपूत मामले में : NCB को अदालत की फटकार रिया चक्रवर्ती के बाद 2 अन्य आरोपियों के अकाउंट डी-फ्रीज करने का आदेश 

मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्टर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की उस याचिका को स्वीकार करते हुए उनके बैंक अकाउंट डीफ्रीज करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। एक बार फिर बॉलिवुड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत जांच कर रही एजेंसियों को अदलात ने फटकार लगाई है। और मामले में गिरफ्तार दो और आरोपियों के बैंक खातों को डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया है। गौरतलब है की सुसगंत सिंह राजपूत ख़ुदकुशी मामले की जांच सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) भी  कर रही हैं। 

मामले की जांच कर रही एनसीबी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के अलावा दूसरे कई लोगों को भी गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान NCB ने इनके खाते सील कर दिए थे और उनके पास से बरामद गैजेट्स भी जब्त कर लिए थे। अब इस मामले के 2 आरोपियों के बैंक अकाउंट डी-फ्रीज किए जा रहे हैं।

मामले में गिरफ्तार दो आरोपी जय मधोक और जैद विलात्रा ने अपने बैंक अकाउंट को डी फ्रीज करने के लिए अदालत में याचिका लगाई थी।  उनकी याचिका पर स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों के अकाउंट्स डी-फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। मधोक ने अपनी याचिका में कहा है कि बैंक ने उन्हें बताया है कि उनके ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दिए गए है लेकिन जांच अधिकारी ने यह बात कोर्ट को नहीं बताई थी। इसके बाद अडिशनल सेशल जज डीबी माने ने उनका अकाउंट डी-फ्रीज करने के आदेश दिए हैं।

इतना ही नहीं मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जांच अधिकारी का ऐसा काम एकदम गैर-कानूनी है। हालांकि एनसीबी ने इस अपील का विरोध किया था और कहा था कि अभी मामले में जांच चल रही है। बता दें कि इससे पहले एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती के भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। रिया ने अपने बैंक अकाउंट डी-फ्रीज किए जाने की अपील की थी।

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