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कंगना रनौत हेट ट्वीट मामले में मुंबई पुलिस को मजिस्ट्रेट अदालत ने लगाई फटकार, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 5 फरवरी तक का दिया अंतिम मौका

कंगना रनौत हेट ट्वीट मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. मजिस्ट्रेट अदालत ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है. जांच से परेशान अंधेरी महानगर मजिस्ट्रेट अदालत ने "न्याय के हित में आखिरी मौका" दिया है. अपने भड़काऊ ट्वीट्स को लेकर मुंबई की अंबोली पुलिस को एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया. 

वकील अली कासिफ खान देशमुख ने रानौत बहनों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से वे देश में अशांति फैला रही हैं. उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष याचिका में अपने कुछ ट्वीट भी संलग्न किए थे. पिछली सुनवाई में, 29 अक्टूबर को, मजिस्ट्रेट अदालत ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें अंबोली पुलिस को 5 दिसंबर तक जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया था.

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हालांकि, उन्होंने फिर से समय मांगा और अदालत ने सुनवाई को 5 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया. अली काशिफ देशमुख की आपत्तियों को सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट भागवत टी जिरपे ने अंबोली पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए "अंतिम मौका" देने का फैसला किया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “न्याय के हित में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को अंतिम मौका, अगली तारीख 5 फरवरी.

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