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रकुल प्रीत सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्देश, 'प्रोग्राम कोड का पालन करें निजी TV चैनल'

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी निजी सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों से प्रोग्राम कोड का पालन करने को कहा है. मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति या कुछ समूहों की आलोचना, मानहानि या छवि खराब नहीं होनी चाहिए. दरइसल एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ मानहानिजनक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा कि उसने पहले भी कई बार निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्दिष्ट कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कॉन्टेंट प्रसारित करें.

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परामर्श में कहा गया है कि प्रोग्राम कोड के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार किसी कार्यक्रम में कुछ भी अश्लील, मानहानिजनक, झूठ और आधी सत्य बातें नहीं होनी चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि संहिता के अनुसार किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति या कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के हिस्सों की आलोचना, मानहानि या छवि खराब नहीं होनी चाहिए. उसने कहा, ‘सभी निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.’


ये भी बता दे कि, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्‍स केस में फंसीं रकुलप्रीत सिंह की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को सुनवाई की थी. दरअसल रकुलप्रीत ने याचिका दायर कर यह निर्देश देने की मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्‍स केस में उनसे जुड़ी खबर मीडिया में ना तो पब्लिश की जाए और ना ही दिखाई जाए. वहीं मामले पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सरकार व अन्‍य को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्‍टूबर को करेगा. 

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